सिंचाई पाइप लाइन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

government schemes (सरकारी योजनाएं)

सिंचाई पाइप लाइन पर कितनी मिलेगी सब्सिडी

राजस्थान सरकार की ओर से किसानों को खेत में सिंचाई पाइप लाइन बिछाने के लिए अनुदान दिया जाता है। इसके तहत लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई के लिए पाइप लाइन के लिए लघु एवं सीमांत किसानों को इकाई लागत का 60 प्रतिशत जो अधिकतम 18000 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा अन्य किसानों को इकाई लागत का 50 प्रतिशत जो अधिकतम 15000 रुपए सब्सिडी देय होगी।

किन किसानों को मिलेगा सिंचाई पाइप लाइन के लिए अनुदान

  • प्रदेश के उन किसानों को सिंचाई पाइप लाइन पर सब्सिडी का लाभ प्रदान किया जाएगा जिनके पास खेती योग्य भूमि है और वे वर्तमान में खेती का काम कर रहे हैं।
  • किसान के खेत में कुएं पर विद्युत या डीजल या ट्रैक्टर चलित पंप सेट होना जरूरी चाहिए।
  • सामलाती कुएं पर यदि सभी हिस्सेदार अलग-अलग पाइप लाइन पर अनुदान चाहते हैं तो अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा। पर शर्ते ये हैं कि भूमि का स्वामित्व अलग-अलग होना जरूरी होगा।
  • सामलाती जल स्त्रोत होने की स्थिति में सभी साझेदारों किसानों को जल स्त्रोत से एक ही पाइप लाइन दूर तक ले जाने में सभी किसानों को अलग-अलग अनुदान दिया जाएगा।

क्या रहेगी सब्सिडी पर सिंचाई पाइप लाइन के लिए आवेदन की प्रक्रिया

राज्य के किसान इस योजना का लाभ उठाने के लिए अपने नजदीकी ई-मित्र के जरिये आवेदन कर सकते हैं। किसान आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किए जाने की प्राप्ति रसीद भी ऑन लाइन ही प्राप्त कर सकते हैं। 

पाइन लाइन पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज-

पाइन लाइन पर सब्सिडी के लिए आवेदन हेतु किसानों को कुछ दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, ये दस्तावेज इस प्रकार से हैं

  • आवेदन करने वाले किसान का आधार कार्ड अथवा जनआधार कार्ड
  • खेत की जमाबंदी की नकल जो छह माह से ज्यादा पुरानी न हो।
  • आवेदन करने वाले किसान का रजिस्ट्रर्ड मोबाइल नंबर

किसानों को कैसे मिलेगा योजना का लाभ

सिंचाई पाइन लाइन पर अनुदान के लिए आवेदन करने के बाद लाभार्थी किसान को पाइप लाइन की खरीद कृषि विभाग में पंजीकृत निर्माता या उनके द्वारा अधिकृत किए गए वितरक विक्रेता से ही करनी होगी तभी अनुदान का लाभ मिल पाएगा। अनुदान स्वीकृति की जानकारी किसान को मोबाइल संदेश द्वारा कृषि पर्यवेक्षक के द्वारा दी जाएगी। पाइप लाइन खरीदने के बाद कृषि विभाग द्वारा इसका सत्यापन किया जाएगा। यदि सब कुछ ठीक रहा तो सिंचाई पाइप लाइन पर मिलने वाली अनुदान की राशि लाभार्थी किसान के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी।